
ब्यूरो रिपोर्ट हिन्द टीवी 24
दरभंगा–अलीनगर प्रखंड के हरसिंहपुर पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय नवटोलिया की एक पंचायत शिक्षिका श्यामा देवी की फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त होने का मामला साबित होते ही बीईओ रामकुमार ठाकुर ने तत्काल प्रभाव से वेतन स्थगित करते हुए उपस्थिति दर्ज करने पर रोक लगा दिया है. उनके विरुद्ध अभ्यावेदित आरोप में उनके इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र 2004 रौल कोड 5104 रोल नंबर 10079 जिसके आधार पर उनकी नियुक्ति हुई थी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जनता कोशी महाविद्यालय बिरौल के पत्रांक ए/सी- 119/08-09 दिनांक 11 सितंबर 2008 में फर्जी होने की सूचना दी गई.इसके सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 458 दिनांक 22 अगस्त 2023 के प्रत्युत्तर में भी उक्त महाविद्यालय ने अपने पत्रांक ए/सी-74/23 दिनांक 01सितम्बर 2023 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित सत्यापित प्रति में फर्जी सिद्ध किया है.सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ही लोक सूचना पदाधिकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) पटना के पत्रांक बीएसईबी (एसएस)111/2221/डी/10 दिनांक 24 फरवरी 2010 में भी शिक्षिका के प्रमाण पत्र के जाली होने की सूचना दी थी.इन्हीं खुलासा के आलोक में ई-कंप्लेंस –डैशबोर्ड मुख्यमंत्री सचिवालय डायरी संख्या वाई-2023027304 दिनांक 9 जून 2022 तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्रांक 1886 दिनांक 23 अगस्त 2023 के आदेश तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के पत्रांक 3415 दिनांक 4 अक्टूबर 2023 के माध्यम से प्राप्त मार्गदर्शन के आधार पर तत्काल प्रभाव से उक्त शिक्षिका का वेतन स्थगित करते हुए विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करने पर रोक लगा दिया है जिसके लिए बीईओ ने अपना पत्र संख्या 535 गत दिनांक 10 अक्टूबर 2023 को जारी किया है. अपने पत्र की प्रतिलिपि शिक्षिका श्यामा देवी को अनुपालनार्थ तथा प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय नवटोलिया, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दरभंगा को सूचनार्थ व सचिव पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई सह पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राज हरसिंहपुर को अनुशासनिक एवं वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के लिए दी गई है। अब एक प्रश्न ये है की ऐसे सैकड़ों शिक्षक कार्यरत है जो इसी श्रेणी में आते है उनपर कब कारवाई होगी?