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ब्यूरो रिपोर्ट हिन्द टीवी 24

दरभंगा–जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष श्री विनोद कुमार तिवारी के निर्देश पर एवं अवर न्यायाधीश-सह-प्राधिकार सचिव रंजन देव के मार्गदर्शन में हायाघाट प्रखंड अंतर्गत मझौलिया पंचायत में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर की अध्यक्षता करते हुए पैनल अधिवक्ता संजीव कुमार ने कहा कि सूचना का अधिकार कानून लोगों को सरकार के योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एक अच्छा साधन है। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से बहुत हद तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, हर विभाग में सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक अधिकारी को दायित्व दिया गया है जो जनता द्वारा मांगी गई सूचना को एक माह के भीतर उपलब्ध करायेग। यदि सूचक उपलब्ध कराये गए सूचना से संतुष्ट नहीं है तो अपीलीय प्राधिकार को सही व स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने इसके अलावा बच्चों को गोद लेने,वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, मानसिक रोगियों के अधिकार आदि विषय पर विस्तार से बताया।

पारा विधिक स्वयंसेवक नेता सहनी ने कहा कि 09 मार्च 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर में आयोजित किया जाएगा,जिसमें सभी तरह के शमनीय वादों का निपटारा सुलह समझौता के आधार पर किया जाएगा,लोगों को इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए।

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