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ब्यूरो रिपोर्ट हिन्द टीवी 24

दरभंगा–हाई कोर्ट पटना के आदेश पर सिमरी थाना ने डेढ़ साल बाद प्राथमिक दर्ज की और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। एक मशहूर कथन है की जीत हमेशा सच की ही होती है भले इस देर क्यों न लग जाए। एक घटना कुछ ऐसे ही घटित हुई है। सिमरी थाना क्षेत्र की बिरदीपुर निवासी एडवोकेट ताज अहमद ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिस आलोक में हाईकोर्ट ने सिमरी थाना को प्राथमिक दर्ज करने का आदेश दिया। मामला यह था कि उनके गांव के ही निवासी अब्दुल रहमान उर्फ दानू सहित पांच सहयोगी उनकी निजी जमीन को जेसीबी से काट रहे थे। जब अधिवक्ता ताज अहमद घटनास्थल पर पहुंचे तो उन लोगों ने उनके साथ मारपीट की और सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए। इसको लेकर के वह लगातार पिछले डेढ़ साल से इंसाफ के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन डेढ़ साल के बाद मामला यहां पहुंच के हाईकोर्ट ने दरभंगा के पुलिस कप्तान को आदेश दिया कि अब्दुल रहमान उर्फ दानू सहित सभी सहयोगियों पर प्राथमिक दर्ज करते हुए यथाशीघ्र उसे गिरफ्तार किया जाए।

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