ब्यूरो रिपोर्ट हिन्द टीवी 24
दरभंगा–जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा श्री राजीव रौशन के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बेनीपुर शम्भू नाथ झा द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए बताया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा का आयोजन

01 फरवरी से 12 फरवरी 2024 तक दो पाली में यथा – प्रथम पाली 09ः30 बजे पूर्वाह्न से 12ः45 बजे अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली 02:00 बजे अपराह्न से 05ः15 बजे अपराह्न तक बेनीपुर अनुमण्डल क्षेत्र स्थित 02 परीक्षा केन्द्र यथा- अनुमण्डल डिग्री कॉलेज, बेनीपुर एवं प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, बेनीपुर में आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त एवं सफलता पूर्वक संचालन कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 गज की परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के आलोक में परीक्षा केन्द्र पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बेनीपुर शम्भू नाथ झा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 गज की परिधि में 12 फरवरी 2024 तक निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत संबंधित परीक्षा केन्द्र के 200 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।

उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर परीक्षार्थी एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सभी व्यक्ति मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रोनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेज़र, ब्लेड, सेल्युलर फोन एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारियों जो परीक्षा संचालन कार्य में नियुक्त हो, सरकारी अथवा प्रसाशन द्वारा निर्गत पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।