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ब्यूरो रिपोर्ट हिन्द टीवी 24

दरभंगा–व्यवहार न्यायालय, दरभंगा के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ी गांव निवासी मो.नाजिम की हत्या कर शव छुपाने के आरोप में बहेड़ी गांव के ही संजीत दास उर्फ छोटू को दोषी करार दिया है।

सजा की अवधि निर्धारण के लिए 15 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर अभियुक्त को भादवि की धारा 302/149, (हत्या) और धारा 201/149 (शव छुपाना) में दोषी घोषित किया है। अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे अपर लोक अभियोजक रेणु झा ने बताया कि कलवारा चौक पर परचून की दुकान चलाने वाला मो.नाजिम को गांव के ही लोग दुकान हटाने की धमकी दिया था। जिसे मृतक ने गंभीरता से नहीं लिया। 8 जून 2020 की रात में दुकानदार नाजिम की हत्या खंती-चाकू से प्रहार कर दिया तथा कलवारा चौक से आगे अहेरी चौर श्मशान के निकट डबरा में शव छुपा दिया। 9 जून की अहले सुबह नाजिम के परिजनों ने जब उसकी खोजबीन किया तो डबरा से शव बरामद हुआ। मृतक के पिता मो. सैदर की सूचना पर सिंहवाड़ा थाना में 9 जून 20 को प्राथमिकी सं. 95/20 कूल 8 नामजद लोगों के विरुद्ध दर्ज हुई। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त खंती और छूरा बरामद किया।

अनुसंधान पश्चात पुलिस ने आरोपी संजीत दास समेत तीन अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र समर्पित किया। आरोपपत्रित तीन अभियुक्तों में से बैजू दास और गुरुदेव दास फरार चल रहा है। वहीं काराधीन अभियुक्त संजीत दास उर्फ छोटू दास के विरुद्ध सत्रवाद सं.46/21 के तहत विचारण किया गया। एपीपी श्रीमती झा ने कहा कि अदालत ने अभियुक्त दास को हत्या कर शव छुपाने की जुर्म में दोषी घोषित किया है।

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