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ब्यूरो रिपोर्ट हिन्द टीवी 24

दरभंगा–जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर चंद्रिमा अत्री द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा 15 दिसम्बर तक एकल पाली में यथा – पूर्वाह्न 12:00 बजे मध्याह्न से 02:30 बजे अपराह्न तक दरभंगा शहरी क्षेत्र स्थित 25 परीक्षा केन्द्र यथा- डीएआर 5012-सी एम कॉलेज किला घाट दरभंगा, डीएआर 6025-प्लस टू एम एल एकेडमी लहेरियासराय दरभंगा, डीएआर 2036-बी.के.डी बालक उच्च विद्यालय (जिला स्कूल) दरभंगा, डीएआर 7042-सी.एम साइंस कॉलेज दरभंगा,डीएआर 8053-मिल्लत कॉलेज दरभंगा, डीएआर 5069 प्लस टू शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय लहेरियासराय दरभंगा, डीएआर 6072-महारानी कल्याणी कॉलेज लहेरियासराय दरभंगा, डीएआर 2087-के.एस कॉलेज लहेरियासराय, डीएआर 2096-मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा, डीएआर 90ए5-एम एल एस एम कॉलेज दरभंगा,
डीएआर 60बी8- देश रतन डॉ. राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय दरभंगा, डीएआर 30सी3-एमएआर महिला विद्यालय लालबाग दरभंगा, डीएआर 80डी7-एच बी सोगरा हसन मेमोरियल उर्दू बालिका उच्च विद्यालय बी बी पाकर दरभंगा, डीएआर 10ई5-एम.आर.एम कॉलेज लालबाग दरभंगा, डीएआर 10एफ4-उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय कबीरचक दरभंगा, डीएआर 2107-प्लस टू आर.एन.एम राजकीय बालिका विद्यालय लहेरियासराय दरभंगा, डीएआर 2118 -राज उच्च विद्यालय दरभंगा, डीएआर 7129-एमकेपी विद्यापति उच्च विद्यालय लहेरियासराय दरभंगा, डीएआर 1137-कर्पूरी ठाकुर राजकीय बालक उच्च विद्यालय लहेरियासराय दरभंगा, डीएआर 9147-मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय कादिराबाद दरभंगा, डीएआर 1158-प्लस टू सर्वोदय उच्च विद्यालय गंगासागर दरभंगा, डीएआर 8169-प्लस टू मारवाड़ी उच्च विद्यालय दरभंगा, डीएआर 8172-पूर्वांचल उच्च विद्यालय राय साहेब पोखर लहेरियासराय दरभंगा, डीएआर 3183-हैरो इंग्लिश स्कूल सारा मोहनपुर दरभंगा, डीएआर 5196-सुंदरपुर उच्च विद्यालय बेला दरभंगा में आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि उक्त सभी परीक्षा केन्द्र पर स्वच्छ, शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त एवं सफलतापूर्वक परीक्षा संचालन कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 गज की परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने का निर्देश दिया गया है।उक्त के आलोक में परीक्षा केन्द्र पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, दरभंगा चंद्रिमा अत्री द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 गज की परिधि में प्रत्येक परीक्षा तिथि को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत संबंधित परीक्षा केन्द्र के 200 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। वहीं 07:00 बजे पूर्वाह्न से 07:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर परीक्षार्थी एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सभी व्यक्ति मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रोनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेज़र, ब्लेड, सेल्युलर फोन एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारियों जो परीक्षा संचालन कार्य में नियुक्त हो, सरकारी अथवा प्रसाशन द्वारा निर्गत पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।

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