ब्यूरो रिपोर्ट हिन्द टीवी 24
दरभंगा–इसे शराब बंदी का मजाक उड़ाना नही कहेंगे तो और क्या कहेंगे? सोमवार को उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत में एक शराब कारोबारी ने शराब पीकर सोमवार को जमानत आवेदन-पत्र के साथ आत्मसमर्पण किया। अदालत ने अभियुक्त महेश मुखिया को मंडल कारा दरभंगा भेजने का आदेश दिया। कोर्ट से अभियुक्त को जेल ले जाने वाले पुलिस कर्मी को अभियुक्त के मुंह से शराब की गंध आने का आभास हुआ। सिपाही ने मौखिक शिकायत कोर्ट से किया। जिसे सुनकर उत्पाद विभाग के पुलिस कर्मियों ने ब्रेथ इन्हेलाइजर से बहादुरपुर थाना (पतोर ओपी) क्षेत्र के उघरा गांव के निम्हा टोल के निवासी शंकर मुखिया के पुत्र महेश मुखिया के मुंह की जांच की। जांच पश्चात बताया गया कि अभियुक्त महेश मुखिया शराब पीये हुए है। विशेष लोक अभियोजक हरेराम साहु ने बताया कि शराबी महेश मुखिया के विरुद्ध जुलाई 2023 में शराब कारोबार की अपराध धाराओं में बहादुरपुर थाना में प्राथमिकी संख्या-386/23 दर्ज हुई थी। जिस प्राथमिकी में पांच लीटर शराब के साथ शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी दर्शायी गई है। जिसका जी० ओ० नम्बर- 1894/23 है। इसी मामलें में महेश मुखिया ने अदालत में जमानत आवेदन पत्र के साथ आत्मसमर्पण किया। विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम श्रीराम झा प्रथमतया अभियुक्त महेश को अभिरक्षा में लेकर जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी कर कस्टडी आदेश के साथ महेश मुखिया को पुलिस के हवाले कर दिया। जब पुलिस ने महेश को लेकर जेल की ओर चला, तो अभियुक्त के मुंह से शराब की गंध महसूस हुई। तब कोर्ट परिसर में मौजूद लोग भौंचक रह गये। शराब कारोबारी को शराब पीकर कोर्ट में आने की चर्चाएं कोर्ट परिसर में होती रही।