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ब्यूरो रिपोर्ट हिन्द टीवी 24

दरभंगा–जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा अवकाश कुमार द्वारा संयुक्तादेश निर्गत करते हुए कहा है कि इस वर्ष छठ पूजा 17 नवम्बर से 20 नवम्बर 2023 तक मनाये जाने की सूचना है।उल्लेखनीय है कि 17 नवम्बर 2023 को नहाय खाय, 18 नवम्बर को खरना, 19 नवम्बर को पहला अर्घ्य एवं 20 नवम्बर को प्रातः में दूसरा अर्घ्य तथा पारण निर्धारित है। उन्होंने कहा कि छठ पर्व के अवसर पर प्रायः सभी पोखर, नदी, तालाब के घाटों पर हिन्दू महिलायें, बच्चे एवं पुरूष एकत्रित होकर शाम में डूबते सूरज एवं ठीक उसके सुबह उगते सूरज को अर्ध्य देते हैं, इसके लिए पुरूष एवं महिलायें कुछ देर पूर्व से ही पानी में खड़े होते हैं। उन्होंने संयुक्तादेश में कहा है कि छठ पर्व के अवसर पर घाट के चयन को लेकर तनाव होती है। साथ ही भीड़-भाड़ वाले स्थानों, रास्ते एवं घाटों के पास छेड़खानी को लेकर तनाव की संभावना बनी रहती है। इसके साथ ही छठ पर्व के अवसर पर दो-तीन दिनों पूर्व से ही स्थानीय बाजारों में पर्व संबंधी सामानों की खरीदारी किये जाने को लेकर काफी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित होती है, जिसपर सतत् निगरानी रखने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि विशेष रूप से थानाध्यक्ष, लहेरियासराय, बेंता ओ.पी., नगर थाना, कोतवाली ओ.पी., विश्वविद्यालय, सदर, बहादुरपुर, सिमरी, सिंहवाड़ा, जाले, कमतौल, केवटी, बिरौल, बहेड़ा, मनीगाछी, अलीनगर थाना अपने-अपने थाना क्षेत्र में बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों में गुण्डा तत्वों, असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखेंगे एवं भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में आवागमन की व्यवस्था सुचारू रूप से अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे तथा इस पर विशेष निगरानी एवं सर्तकता बरतेंगे। साथ ही उन्होंने जिला संयुक्तादेश में वर्ष 2006 से विभिन्न प्रखण्डों में घटित संप्रदायिक विवाद का उल्लेख करते हुए, वैसे स्थलों पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने का निर्देश सभी संबंधित थाने को दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों एवं जिले में पूर्व में घटित संप्रदायिक घटनाओं तथा साम्प्रदायिक तत्वों के गतिविधियाँ भी उक्त पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकती है। इसके अतिरिक्त धार्मिक संस्थानों की गतिविधियों पर भी साम्प्रदायिक सद्भाव को बनाये रखने में बाधक सिद्ध हो सकती है। साथ ही असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के उद्धेश्य से सोशल मीडिया के माध्यम से साम्प्रदायिक तनाव एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले तथा अफवाह फैलाने वाले तत्वों/संस्थाओं/असामाजिक तत्वों एवं गुण्डा तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। उन्होंने थानाध्यक्ष, यातायात दरभंगा को निर्देश दिया है कि संयुक्तादेश निर्गत के तिथि से ही छठ पूजा की समाप्ति तक सभी चौक-चौराहों एवं छठ घाट जाने वाले मार्गों तथा भीड़-भाड़ वाले चौक-चौराहों पर प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 12ः00 बजे तक यातायात पुलिस की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे तथा शहरी क्षेत्र के सघन एवं भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में आवागमन सुचारू रूप से चांलन कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही स्वंय भ्रमणशील रहकर इसका अनुश्रवण करते हुए यातायात व्यवस्था एवं विधि-व्यवस्था संधारित करायेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य एवं देश के अनेक हिस्सों में घटित आतंकवादी/उग्रवादी हमले को ध्यान में रखते हुए छठ पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था, शांति व्यवस्था तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने हेतु आसूचना संकलन करते हुए पर्याप्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उक्त पर्व के अवसर पर असामाजिक तत्वों/गुण्डा तत्वों एवं साम्प्रदायिक तत्वों के विरूद्ध पूर्व में ही निरोधात्मक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। इसलिए सभी थानाध्यक्ष/ओ.पी. अध्यक्ष ऐसे तत्वों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्रवाई करेंगे, ताकि किसी प्रकार की अशांति अथवना तनाव होने पर ऐसे तत्वों की गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जा सके।उन्होंने सभी थानाध्यक्ष/ओ.पी. अध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत शांति समिति की बैठक कर लेने का निर्देश दिया गया तथा शांति समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का निश्चित रूप से नाम एवं मोबाईल नम्बर का संधारण कर लेंगे। इसके साथ ही सभी थानाध्यक्ष को अपने थानान्तर्गत महत्वपूर्ण छठ घाटों पर वाच टावर एवं सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं अफवाह फैलाये जाने से उत्पन्न आकस्मिक भगदड़ की घटनाओं की रोकथाम हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ-साथ पुलिस पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि छठ घाट के आस-पास बड़ी एवं छोटी वाहन का परिचालन एवं पार्किग नहीं रहे। उन्होंने कहा कि छठ घाटों एवं इसके इर्द-गिर्द पटाखा बेचने एवं छठ घाटों पर पटाख छोड़ने पर रोक लगाया गया है। इसलिए सभी थानाध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी इसे सुनिश्चित कराएगें।
उन्होंने छठ पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारित रखने हेतु जिले के सभी संवेदनशील स्थलों सहित 637 स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त यदि किसी स्थानों पर बल की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता हो, तो थानाध्यक्ष अपने स्तर से पुलिस बल एवं ग्रामीण पुलिस की प्रतिनियुक्ति करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिनियुक्त स्थान के पूर्व इतिहास एवं वर्तमान स्थिति के बारे में पुलिस पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारी को अवगत करायेंगे, ताकि विधि-व्यवस्था बनाये रखने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। उन्होंने कहा कि उक्त पर्व के अवसर पर 18 नवम्बर से 20 नवम्बर 2023 तक दरभंगा, समाहरणालय में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी हैं, जिसका दूरभाष नम्बर – 06272-240600 है। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में उप विकास आयुक्त रहेंगे। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र के 03 महत्वपूर्ण छठ घाट यथा – गंगासागर पोखर छठ घाट, हराही पोखर छठ घाट एवं किलाघाट पुल नदी छठ घाट पर सहायक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। उन्होंने कहा कि गंगासागर पोखर छठ घाट के वरीय प्रभार में वरीय उप समाहर्त्ता कंचन कुमार झा, हराही पोखर छठ घाट के वरीय प्रभार में वरीय उप समाहर्त्ता पुष्पिता झा एवं किलाघाट पुल नदी छठ घाट के वरीय प्रभार में वरीय उप समाहर्त्ता टोनी कुमारी रहेंगे। सिविल सर्जन, दरभंगा को निर्देश दिया कि छठ पर्व के दौरान जिला नियंत्रण कक्ष/सहायक नियंत्रण कक्ष के साथ-साथ सभी प्रमुख छठ घाटों पर वे अपने स्तर से एक एम्बुलेंस एवं चिकित्सक दल की प्रतिनियुक्ति सभी आवश्यक जीवन रक्षक दवाईयों एवं आकस्मिक उपचार तथा संसाधन की व्यवस्था पूर्व से ही करना सुनिश्चित करेंगे। प्रभारी अग्निशाम पदाधिकारी, दरभंगा को निर्देश दिया कि अग्निशाम वाहन की प्रतिनियुक्ति सभी सुविधाओं के साथ जिला नियंत्रण कक्ष में करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही पर्यवेक्षक, भी.एच.एफ, दरभंगा को छठ पर्व के अवसर पर भी.एच.एफ कन्ट्रोल सहित जिला के सभी थाना के वितन्तु सेट खुला रखने का निर्देश दिया गया एवं उक्त पर्व के अवसर पर लगातार खैरियत प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र को निदेशित किया गया कि प्रतिनियुक्त बल एवं पुलिस पदाधिकारी को संबंधिता थानाध्यक्ष के पास समय से पूर्व रिपोर्ट करायेंगे, ताकि थानाध्यक्ष उन्हें ब्रिफिंग करते हुए चिन्ह्ति स्थानों पर प्रतिनियुक्त कर सकें।
कार्यपालक अभियंता, शहरी विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, दरभंगा एवं बेनीपुर को निर्देश दिया गया कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत छठ घाटों पर पूजा समितियों द्वारा लगाये गये विद्युत आपूर्ति की जाँच सुरक्षा के दृष्टिगत पूर्व में ही करना सुनिश्चित करेंगे, यदि विद्युत आपूर्ति में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो पूजा समितियों से समन्वय कर उसे ठीक करवाना सुनिश्चत करेंगे।
सभी अंचलाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत नदी एवं खतरनाक तालाब घाटों पर मोटर/नाव एवं नाविक को महाजाल, रस्सा, गोताखोर इत्यादि के साथ प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया। साथ ही प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन, दरभंगा से समन्वय कर लाईप जैकेट इत्यादि की व्यवस्था भी पूर्व से ही कर लेंगे। इसके साथ ही सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष, ओ.पी. अध्यक्ष को उक्त पर्व को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम के साथ-साथ् सभी नगर परिषद्/नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी तथा सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकरी, अंचलाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी छठ घाटों की साफ-सफाई करवाने का निर्देश दिया तथा छठ घाटों पर खतरनाक भाग एवं गहरे पानी से पहले बाँस-बल्ला से घेरा बनाकर उस पर लाल झण्डी लगवाने का निर्देश दिया। सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र का खैरितयत प्रतिवेदन लिखित रूप से जिला दण्डाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय को भेजने का निर्देश दिया गया। साथ ही किसी प्रकार की घटना एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न होने पर इसकी सूचना भी देते हुए अविलम्ब कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी संबंधित को स्पष्ट निर्देश दिया कि साम्प्रदायिक हिंसा, तनाव आदि को रोकने की जिम्मेवारी प्रतिनियुक्त के अलावे थानाध्यक्ष एवं दण्डाधिकारी की निजी रूप से होगी। उन्होंने कहा कि संबंधित अनुमण्डल के अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष विशेष रूप से उत्तरदायी होंगे, किसी भी स्तर से बरती गयी लापरवाही गंभीर कर्त्तव्यहीनता माना जायेगा तथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी तथा बल को निर्देश दिया गया कि वे 18 नवम्बर अक्टूबर के पूर्वाह्न में ही अपने कर्तव्य स्थल पर योगदान देंगे तथा छठ पर्व की समाप्ति के बाद निर्देशानुसार अपने कर्त्तव्य स्थल को छोड़ेगे। सभी प्रखण्ड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को अपने-अपने प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष से समन्वय करते हुए उक्त पर्व को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही यदि कोई घटना होने की सूचना प्राप्त होती है, तो तुरंत उस स्थल पर पहुँचकर उसे नियंत्रित करते हुए पर्व को शांतिपूर्वक सम्पन्न करायेंगे। उन्होंने कहा कि सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने-अने अनुमण्डल क्षेत्र में विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण में रहेंगे तथा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं पुलिस निरीक्षक अपने क्षेत्र क्षेत्र के प्रभार में रहकर विधि-व्यवस्था/शांति व्यवस्था संधारित करते हुए उक्त पर्व को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराऐंगे। इसके साथ ही अपर समाहर्त्ता (राजस्व)-सह- अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा’’ सदर अनुमण्डल के एवं जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बेनीपुर अनुमण्डल के तथा अपर समाहर्त्ता (आपदा प्रबंधन) शालीम अख्तर बिरौल अनुमण्डल के सम्पूर्ण वरीय प्रभार में रहेंगे। वे संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से अनुश्रवण एवं समन्वय कर उक्त पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे तथा जिला में उक्त पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था के वरीय प्रभार में नगर पुलिस अधीक्षक श्री सागर कुमार रहेंगे। उन्होंने कहा कि छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं के भीड़ एवं छठ घाटों पर सतत् निगरानी रखने हेतु तथा शहरी क्षेत्रान्तर्गत विधि-व्यवस्था संधारण हेतु 18 नवम्बर से 20 नवम्बर (छठ पूजा प्रतिमा विसर्जन तक के लिए) तक शहरी क्षेत्र में 11 सेक्टर का गठन करते हुए सेक्टर पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। उन्होंने कहा कि अकमल खुर्शीद, पु.नि., पुलिस केन्द्र को हाजमा चौक, दारू भट्ठी चौक, गायत्री मंदिर, इमामबाड़ी, उर्दू बाजार, नीम चौक, किलाघाट एवं इस क्षेत्र में पड़ने वाले पोखर, तलाब एवं नदी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सेक्टर पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं राज कपूर कुशवाहा, पु.नि., अपर थानाध्यक्ष, साईबर थाना को पंडासराय, हाजमा चौक, दारू भट्ठी चौक, नाका नम्बर – 06, रहमगंज, मौलागंज, नाका नम्बर – 05, मिलान चौक एवं इस क्षेत्र में पड़ने वाले पोखर, तलाब एवं नदी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सेक्टर पदाधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही अमित कुमार, पु.नि., पुलिस केन्द्र, दरभंगा को बंगलागढ़, बड़ी बाजार, दरभंगा टावर, इनकम टैक्स, हसनचक, नगर थाना, किलाघाट एवं इस क्षेत्र में पड़ने वाले पोखर, तलाब एवं नदी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सेक्टर पदाधिकारी बनाया गया है। राज नंदन कुमार, पु.नि., पुलिस केन्द्र, दरभंगा को दोनार चौक, भठियारी सराय, नाका नम्बर – 05, मिलान चौक, किलाघाट एवं इस क्षेत्र में पड़ने वाले पोखर, तलाब एवं नदी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सेक्टर पदाधिकारी बनाया गया है। संतोष कुमार पु.नि. साईबर थाना, दरभंगा को लहेरियासराय टावर, बेंता चौक, कर्पूरी चौक, अल्लपट्टी, दोनार, रेलवे स्टेशन, हराही पोखर एवं इस क्षेत्र में पड़ने वाले पोखर, तलाब एवं नदी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सेक्टर पदाधिकारी बनाया गया है। मोहसिन खाँ, पु.नि., पुलिस केन्द्र, दरभंगा को बेला गुमटी, कैदराबाद, शिवधारा, बाजार समिति एवं इस क्षेत्र में पड़ने वाले पोखर, तलाब एवं नदी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सेक्टर पदाधिकारी बनाया गया है। नुसरत जहाँ, पु.नि. थानाध्यक्ष, महिला थाना को नाका नम्बर – 05, खनका चौक, मिर्जापुर चौक, इनकम टैक्स गोलम्बर, रेडिया स्टेशन, हराही पोखर एवं इस क्षेत्र में पड़ने वाले पोखर, तलाब एवं नदी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सेक्टर पदाधिकारी बनाया गया है। योगेन्द्र रविदास, पु.नि., कमतौल अंचल को चेकिंग हेतु कमतौल अंचल में प्रतिनियुक्ति की गयी है। वहीं बसंत कुमार झा, पु.नि. बहेड़ा अंचल को चेकिंग हेतु बहेड़ा अंचल में तथा सुरेश राम, पु.नि. बिरौल अंचल में तथा ललन कुमार, पु.नि, पुलिस अंचल निरीक्षण, सदर को चेकिंग हेतु सदर अंचल में प्रतिनियुक्ति की गयी है।

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