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ब्यूरो रिपोर्ट हिन्द टीवी 24

दरभंगा–जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर चंद्रिमा अत्री द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए बताया गया कि मद्यनिषेध पुलिस अवर निरीक्षक भर्ती परीक्षा 28 जनवरी को एकल पाली में यथा -प्रथम पाली पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न से 01:00 बजे तक दरभंगा शहरी क्षेत्र स्थित

12 परीक्षा केन्द्र यथा- एम.एल. एकेडमी लहेरियासराय दरभंगा, बी.के.डी. बालक उच्च विद्यालय (जिला स्कूल) दरभंगा, सी.एम. कॉलेज किला घाट दरभंगा, सी.एम. साइंस कॉलेज दरभंगा,महारानी कल्याणी कॉलेज लहेरियासराय दरभंगा, मिल्लत कॉलेज दरभंगा, प्लस टू शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय लहेरियासराय दरभंगा, के.एस. कॉलेज लहेरियासराय, मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा, एम.एल.एस.एम. कॉलेज दरभंगा,,प्लस टू देश रत्न डॉ.राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय दरभंगा, एच.बी.सोगरा हसन मेमोरियल उर्दू बालिका उच्च विद्यालय बी.बी.पाकर दरभंगा, दरभंगा में आयोजित की गई है।

उन्होंने कहा कि उक्त सभी परीक्षा केन्द्र पर स्वच्छ, शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त एवं सफलतापूर्वक परीक्षा संचालन कराने हेतु परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 गज की परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने का निर्देश दिया गया है। उक्त के आलोक में परीक्षा केन्द्र पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, दरभंगा चंद्रिमा अत्री द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 गज की परिधि में परीक्षा तिथि को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत संबंधित परीक्षा केन्द्र के 200 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। वहीं 07:00 बजे पूर्वाह्न से 07:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर परीक्षार्थी एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सभी व्यक्ति मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रोनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेज़र, ब्लेड, सेल्युलर फोन एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारियों जो परीक्षा संचालन कार्य में नियुक्त हो, सरकारी अथवा प्रसाशन द्वारा निर्गत पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।

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