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ब्यूरो रिपोर्ट हिन्द टीवी 24

दरभंगा–जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा श्री विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में 09 दिसम्बर को आयोजित चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में संबंधित पदाधिकारी को लंबित शमनीय वादों को चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन करवाने के निर्देश दिये गये गए। उन्होंने कहा कि शमनीय मुकदमों के निष्पादन के लिए पक्षकारों से संपर्क कर उनसे प्री-काउंसलिंग करावे। विद्युत विभाग के मामलों में अधिक से अधिक पक्षकारों से संपर्क करें, पक्षकारों को लगने वाले जुर्माने की राशि एवं कम्पाउंडिंग फी के बारे में बतायें,ताकि पक्षकार लोक अदालत में मुकदमे का निपटारा कराने की तैयारी कर लें। इसी प्रकार मापतौल,श्रम विभाग,दूरसंचार,वन विभाग आदि से संबंधित मामलों के पक्षकारों से संपर्क कर जानकारी दें,उन्होंने कहा कि आने वाले चार दिन अपना पूर्ण समय लोक अदालत के लिए दें। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के जरिए अधिक से अधिक मामलों का निपटारा कराने के लिए हर संभव प्रयास करें। अवर न्यायाधीश-सह-जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव रंजन देव ने कहा कि लोक अदालत के लिए बेंचों का गठन किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि 09 दिसम्बर 2023 को व्यवहार न्यायालय, दरभंगा, बिरौल एवं बेनीपुर में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिनमें विभिन्न विभागों के शमनीय वादों का निष्पादन समझौता के आधार पर कराया जाएगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमा पूर्व एवं लंबित वाद यथा – शमनीय (कम्पाउंडेबल) आपराधिक वाद, एन.आई.एक्ट धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी (वेतन, भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ), राजस्व मामले (जिला न्यायालय में लंबित) एवं अन्य दीवानी मामले यथा (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु वाद), बी.एस.एन.एल, ग्राम कचहरी में लंबित वाद इत्यादि से संबंधित वाद का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर तत्काल किया जाएगा। बैठक में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार रंजन देव, श्रम अधीक्षक राकेश कुमार रंजन एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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